धमतरी न्यूज़ – इन्हें मिलेगा योजनाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल में 31 मार्च 2022 तक पंजीयन हुआ है तथा जिनकी मृत्यु अथवा अपंगता किसी दुर्घटना के दौरान 31 मार्च 2022 तक हुई है, उसे सुरक्षा बीमा का लाभ एक्सग्रेशिया के रूप में देने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनों आंखों, दोनों हाथ अथवा पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ और एक पैर तथा एक आंख और एक हाथ अथवा एक पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति होने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्ण रूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर एक लाख रुपए दिया जाता है। श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र ने बताया कि 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत हितग्राहियों का उक्तानुसार दुर्घटना हुई, हो तो श्रम विभाग में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
पात्र ने बताया कि 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत हितग्राहियों का उक्तानुसार दुर्घटना हुई, हो तो श्रम विभाग में जाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे- धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई. बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कचरा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फूटकर सब्जी फल, फूल विकेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाईट उठाने वाले, केटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर सायकल, साइकिल मरम्मत करने वाले आदि दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर आदि इस योजना में शामिल हैं।
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