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ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड को डिलीवरी शुल्क को लेकर 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी का कारण बताओ नोटिस मिला है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में दावा किया कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी साझेदारों की ओर से डिलीवरी शुल्क लिया जाता है।

जोमैटो के अनुसार, कंपनी को 26 दिसंबर 2023 को केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 74(1) के तहत जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (पुणे जोनल इकाई) से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) मिला। कंपनी ने जोर देकर कहा कि उसका “ मानना है कि वह किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि डिलीवरी शुल्क डिलीवरी भागीदारों की ओर से कंपनी द्वारा एकत्र किया जाता है।” जोमैटा ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का उचित जवाब देगी।

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